रायपुर। डेल्टा प्लस वेरियंट के मद्देनजर गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने अनालॉक को लेकर नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब शहर में कोचिंग संस्थान रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार 50 प्रतिशत बैठक व्यवस्था के साथ कोचिंग संस्थान खुलेंगे।
जारी आदेश के अनुसार स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें किन्तु राज्य शासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल / कॉलेजों में बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएँ जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये जा सकेंगे।
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संबंधित प्राचार्य सुचारु व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।
किन्तु कोचिंग क्लासेंस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ उनके प्रचलित समय से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगें। सभी कोचिंग क्लासेंस में मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन कराना कोचिंग संचालक हेतु अनिवार्य होगा।
फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने या भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर अथवा राज्य शासन / इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु संबंधित संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जावेगी।