अहमदाबाद। सोशल मीडिया पर अगर आपको किसी खूबसूरत चेहरे वाली प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले एक बार विचार जरूर कर लें। कहीं ये गलती आपको भारी न पड़ जाए। सेफ डिस्टेंसिंग के इस दौर में ऑनलाइन इंस्टिमेसी ऑफर करने वाला शख्स आपको साइबर क्राइम और जबरन वसूली के जाल में फंसा सकता है।
गुजरात में सरकारी अधिकारी से लेकर बिजनसमैन, नेता से लेकर प्राइवेट फर्म कर्मचारी कई फोन सेक्स और न्यूड कॉल के शिकार हो चुके हैं। यही कारण है कि सीआईडी के साइबर क्राइम सेल को बढ़ रहे ऐसे मामलों पर अडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। जिसमें कहा गया है कि फेसबुक पर खूबसूरत चेहरों की ओर से आ रही फ्रेंड रिक्वेस्ट को लेकर सावधान रहें।
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हाल ही में एक सरकारी अधिकारी का केस सामने आया। गुजरात सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ‘उन्हें फेसबुक पर 6 जून को एक अज्ञात महिला की ओर से रिक्वेस्ट आई। वे फ्रेंड बन गए और फिर महिला ने उन्हें फोन सेक्स का ऑफर दिया। इसके बाद महिला ने पीड़ित से 5 लाख रुपये की मांग रखी।’
साइबर क्राइम सेल से संपर्क कर मामले की छानबीन की गई और एक स्पष्ट मेसेज भेजा कि कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद महिला का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया गया। सरकारी अधिकारी ने मामले के सार्वजनिक हो जाने के डर से शिकायत नहीं दर्ज कराई। इसके अलावा दो और सरकारी अधिकारियों को भी इसी तरह निशाना बनाया गया।
साइबरक्राइम पुलिस के अधिकारी ने बताया कि अधिकतर कॉल पश्चिम बंगाल से आईं जबकि कुछ राजस्थान के भरतपुर से की गईं थी। अकेले अहमदाबाद में ही साइबरक्राइम सेल को पिछले 6 महीनों में 500 से अधिक शिकायतें मिलीं। एक अधिकारी ने बताया, ‘बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले हफ्ते अडवाइजरी जारी की गई और साइबरक्राइम पुलिस स्टेशन और साइबर रेंज पुलिस थानों में फॉरवर्ड किया गया।’
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अडवाइजरी में कहा गया, ‘यह लोगों को ब्लैकमेल करने का नया ट्रेंड बन गया है। अगर कोई अपरिचित शख्स या महिला इस तरह के वीडियो कॉल के बाद पैसों की डिमांड करते हैं तो तुरंत नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस थाने में संपर्क करें।’ पुलिस ने कहा कि लोगों को पुलिस से संपर्क करना चाहिए ताकि इस तरह के रैकेट को कम किया जा सके।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, ‘पिछले 6 से 8 महीने में इस तरह के केस बढ़े हैं। आमतौर पर लोग पुलिस से संपर्क करने में झिझक महसूस करते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि अगर वे एक बार पैसे देंगे तो ब्लैकमेलर और डिमांड करेगा। इस तरह के केस में पुलिस आईपीसी की धारा 500 के साथ मानहानि और आईटी ऐक्ट की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज सकती है।’