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छत्तीसगढ़: फोटोकॉपी, स्टेशनरी और कम्प्यूटर दुकानों को खोलने की मिली अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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छत्तीसगढ़/बेमेतरा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सम्पूर्ण बेमेतरा जिले मे 05 मई तक लाॅकडाउन लागू किया गया है। जिला बेमेतरा मे सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबन्ध आरोपित किये गये हैं। इस आदेष की कंडिका 05 में पेट्रोल पम्पो के संचालन तथा कंडिका 12 मे क्रमषः सभी राष्ट्रीयकृृत बैंक/स्थानीय बैंकों के संचालन हेतु विस्तृृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

जिसे संसोधित करते हुए जिले के अन्तर्गत सभी पेट्रोल पम्पों/बैंकों को समान्य रुप से कार्य संचालन की अनुमति इस शर्त पर प्रदान किया गया है कि वे ग्राहकों व स्वयं संचालनकर्तागण/बैंक प्रबंधन द्वारा कोरोना प्रोटोकाल का पूर्ण पालन अर्थात सोषल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर व कोरोना से जागरुकता हेतु फ्लैगस, सूचना का प्रदर्शन अपने कार्यालय मे करेंगे।

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निर्देशों का उल्लंघन पर संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस आशय का संशोधित आदेश कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी शिव अनंत तायल द्वारा कल जारी किया गया। वर्तमान में महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों की ऑनलाईन परीक्षायें प्रारंभ होने जा रही है।

अतः परीक्षार्थियों के हितों को देखते हुये स्टेशनरी, फोटोकॉपी व कम्प्यूटर शॉप को प्रत्येक दिवस (रविवार छोड़कर) प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यथा सोशल डिस्टेंसिंग मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर व दुकान में भीड़-भाड़ इकट्ठा न होने तथा कोरोना से जागरूकता बाबत फ्लैक्स दुकान परिसर में प्रदर्शित करने की शर्त पर दुकान संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

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