रायपुर। राजधानी में जिला प्रशासन द्वारा 144 की धारा लागु किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आज रात से बाइक पर 2 और कार में 4 लोग बैठ सकेंगे।
यह भी देखें – प्रदेश सरकार ने इन 7 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का किया ऐलान
विवाह और अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे 50 लोग। होली मिलन और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित। दूसरे राज्य से आने वाले लोग 7 दिन रहेंगे क्वारेंटिंन। पर्यटन स्थल प्रतिबंधित। किसी भी तरह से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध आगामी आदेश तक लागू रहेगा।