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छत्तीसगढ़ के इस जिले में 11 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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नारायपणपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है कलेक्टर द्वारा 11 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू लॉकडाउन लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। 11 मई से लगने वाले लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को मामूली रियायतें दी गई है।

वहीं जिले के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अस्पताल, मेडिकल, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति मिली है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान अपने निर्धारित समय पर संचालित होंगे।

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वहीं सब्जी, फल, किराने की दुकान होम डिलीवरी अपने निर्धारित समय पर संचालन कर सकते है। इस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए टीम का गठन भी किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 7 बजे से 12 बजे तक एवं संध्या 6 बजे से 8 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेगें।

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दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं भारत संबंधी निदेर्शों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । इसके अतिरिक्त दुग्ध विक्रेता 24/7 होम डिलीवरी सेवा दे सकेंगे। उक्त अवधि के दौरान नारायणपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी । सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बद रहेंगे।

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