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छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश, मॉल सहित सभी दुकानें खुलेंगी शाम 6 बजे तक

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छत्तीसगढ़। राज्य सरकार ने 8% या 8% से कम सकारात्मकता दर वाले सभी जिलों में (नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार) बिना किसी रोस्टरिंग या प्रतिबंध के सभी बाजार और दुकानें, शोरूम, मॉल को खोलने का आदेश दिया है।

आदेश के अनुसार सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। इस संबंध में सरकार ने सभी कलेक्टर , एसपी को निर्देश जारी किया है।

(ए) होटल और रेस्तरां अपने मेहमानों को छोड़कर, इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं देंगे।

(बी) होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन / स्विगी, ज़ोमैटो आदि डिलीवरी की अनुमति देंगे।

(सी) सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे।

यह भी देखें – छत्तीसगढ़: दुकान संचालन के समय में हुआ बदलाव, शराब दुकानों को लेकर जारी किया ये निर्देश

3. 8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार 5 दिनों की अवधि में 8% से कम नहीं हो जातीं।

4. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे तक, अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

5. विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ। नहीं। उपस्थित व्यक्तियों की।

6. उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।

7. धारा 144 लागू रहेगा।

8. किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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