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Lockdown: रायपुर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कौन-कौन सी सेवाएं रहेगी बंद पढ़े पूरी खबर…

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छत्तीसगढ़। रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। हालात पर नियंत्रण को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

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जारी गाइडलाइन के अनुसार राजधानी रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान प्रशासन ने कुछ सेवाओं को छूट दी है तो कुछ सेवाएं अभी भी प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं, प्रशासन ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ऑड ईवन फार्मूले से खोलने का निर्देश दिया है।

लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधि रहेंगी ये सेवाएं

1. सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे।

2. होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति है)।

3. मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम।

4. मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान।

5. समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल।

6. सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध रहेंगे।

7. कोचिंग कक्षाएं।

8. स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर)। सरकार के अनुसार परीक्षा की अनुमति दी जा सकती है। तटरक्षक के आदेश।

9. शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी)

10. तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31.05.2021 तक बंद रहेंगे।

11. पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालयों, चौपाटी, ठेला और सड़क किनारे छोटी भोजनालयों की दुकानों की अनुमति नहीं है।

12. सैलून / स्पा

13. सरकार ने जनता की आवाजाही या उपस्थिति। कार्यालय, विशिष्ट आदेशों को छोड़कर। (रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए अपवाद जो खोले जाएंगे)।

14. सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस पर शाम 5.00 बजे के बाद बंद रहेंगे, और अगले कार्य दिवस को खोलने के अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे।

15. हर रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। केवल पेट्रोल पंप, अस्पताल चिकित्सा प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध होम डिलीवरी, पालतू जानवर की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र और फलों, सब्जियों की होम डिलीवरी, और अन्य अनुमत वस्तुओं और सेवाओं को रविवार को अनुमति दी जाएगी।

16. रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के जी जिले उपरोक्त छूट प्रदान कर सकते हैं।

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